Friday, 30 August 2019

Court summons Rahul Gandhi in the case of comment on PM Modi, gave this statement

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को समन जारी किया गया है. राहुल गांधी के खिलाफ एक बीजेपी कार्यकर्ता ने कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था. 




राहुल गांधी को आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में समन 

पीएम मोदी पर की थी अपमानजनक टिप्पणी 

बीजेपी कार्यकर्ता ने दाखिल किया था मानहानि का केस 

मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को समन जारी किया है. कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमाल की याचिका पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है. राहुल गांधी ने एक रैली में 'चौकीदार चोर है' का नारा दिया था, जिसके बाद बीजेपी नेता ने कोर्ट का रुख किया था. 

बीजेपी कार्यकर्ता महेश ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहना गलत है. हमारे देश के बारे में लोग क्या सोचेंगे. महेश ने कहा कि जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए 'कमांडर इन थीफ' के नाम से ट्वीट किया था तब भी दुख हुआ था. 

बीजेपी कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के स्पीच की कई सीडी और न्यूज पेपर कटी भी कोर्ट में दस्तावेज के रूप में पेश किया है. कोर्ट में दिए गए एप्लीकेशन में बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाइव टीवी स्ट्रीमिंग के दौरान 'कमांडर इन थीफ' कहा है. 

राहुल गांधी का यह भाषण कई न्यूज चैनलों और अखबारों में भी प्रकाशित हुआ. इसलिए पार्थी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराना चाहता है. इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि अदालत कहती है कि पार्टी का सदस्य होने के नाते शिकायतकर्ता कोर्ट में अपील दाखिल करने का अधिकारी है. 

कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि कथित मानहानि से न केवल प्रधानमंत्री बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता भी आहत हुए हैं. भारतीय दंड संहिता के धारा 500 के तहत मामले की प्रक्रिया चलाई जा रही है.

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